लखनऊ : ऐसे अधिष्ठान जिनमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण ने दी।
उन्होंने बताया कि अब 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली दुकान, होटल, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन अधिष्ठान, पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमाघर, व्यक्तिगत न्यासियों, सोसाइटियों और अन्य संगठनों द्वारा चलायी जाने वाली शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सा संस्थान, नर्सिंग होम, निदान केंद्र, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला और श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1955 की धारा 2(घ) में परिभाषित समाचार पत्र अधिष्ठान के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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