News Updatet:

पहली बार निर्यात आंकड़ा पंहुचा 10000 हजार करोड़ के पार –पढ़े कारपेट कोम्पक्ट का नया अंक ;

प्‍लास्टिक की बोतलों से हो रहा दरी का निर्माण || कालीन नगरी भदोही में बुनकरों के बच्चे में कुपोषण की बढ़ती समस्या || नकली सोना गिरवी रखकर स्टेट बैंक से असली कर्ज, 27 पर मुकदमा|| टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब पानीपत || कुटीर उद्योगों के लिए 800 क्लस्टर होंगे स्थापित|| अपनी अनूठी कारीगरी के लिए भदोही का कालीन उद्योग देश विदेश में पहचाना जाता है || रखी गयी कालीन उद्योग के उम्मीद की पहली ईंट||New Centre-state council to give boost to exports ||चीन और ऑस्‍ट्रेलि‍या की ओर चले भारत के कारपेट निर्माता, नए बाजार की तलाश में इंडस्‍ट्रीपहली बार निर्यात आंकड़ा पंहुचा 8000 हजार करोड़ के पार || कब होगा इंटरेस्ट में कमी कि घोषणा ||कौन करेगा मार्ट का संचालन ||उत्तर प्रदेश कारपेट कौंसिल कब होगा गठन ||विवादों में एसाइड योजना || कश्मीर से तालुक रखने वाले परिषद के चेयरमैन कैसे है भदोही से नाता || वाराणसी एक्सपो को लेकर क्या चल रही है तैयारी ||उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कि नयी एक्सपोर्ट पोलिसी EXPORT POLICY (Draft) GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH 2015-20 ||योग दिवस पर मैट को लेकर क्यों उठे सवाल

05 June 2013

सार्वजनिक स्थलों पर न हो धार्मिक स्थलों का निर्माण

---हाईकोर्ट ने कहा-----
-लाउडस्पीकर पर रोक लगाने को नीति बनाए सरकार
-रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित हो लाउडस्पीकर का प्रयोग
-परीक्षा के दौरान भी प्रतिबंध लगाने पर किया जाए विचार
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सड़क, गली, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्को व सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा) का निर्माण न होने दे। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपनाई गई सरकारी नीति का कड़ाई से पालन किया जाय। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के लिए भी नीति बनाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर बजाने की नीति बनाते समय सरकार सार्वजनिक सभाओं, शादियों, धार्मिक त्योहारों चुनाव आदि को भी ध्यान में रखे। साथ ही परीक्षा के दौरान मार्च से मई तक स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जाए।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की तिथि 19 जुलाई नियत करते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति भारत भूषण की खण्डपीठ ने अब्दुल कयूम की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने को प्रतिबंधित किया जाय किंतु यह रोक प्रार्थना व नमाज पर सुबह छह बजे से शाम आठ बजे तक लागू नहीं होगी। कोर्ट ने बदायूं के ककोड़ा गांव के मंदिरों व मस्जिदों पर लगे स्पीकरों की आवाज इतनी रखने का निर्देश दिया है कि वह 50 मीटर बाद सुनाई न दे।
कोर्ट ने यह आदेश गांव के मंदिर में लाउडस्पीकर लगाने के समझौते का उल्लंघन करने को लेकर दाखिल याचिका पर दिया है। गांव में तीन मंदिर व एक मस्जिद है। मंदिर-मस्जिद में वर्षो से पूजा व नमाज हो रही थी। विवाद लाउडस्पीकर लगाने पर उठा। लाउडस्पीकरों के प्रयोग से उपजे तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों की बैठक बुलाई। जिसमें तय हुआ कि रमजान में रोजा अफ्तार व सहरी की घोषणा के लिए ही स्पीकर का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं। याची का कहना था कि यह समझौता उसके अधिकारों का हनन है जबकि दूसरे समुदाय के लोग लाउडस्पीकर का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसलिए याची के मूल अधिकारों की कोर्ट रक्षा करे।
कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2000 के तहत राज्य सरकार को नीति बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल/कॉलेज, कोर्ट व अन्य ऐसे स्थलों से 100मीटर को प्रतिबंधित जोन घोषित किया जाय। चर्च ऑफ गॉड केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्देश जारी किए हैं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नीतिगत निर्णय लेने का आदेश दिया है। सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक स्थल निर्माण पर रोक को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। अब ध्वनि प्रदूषण पर नीति बनाया जाना जरूरी है
Share it Please

social vision

@post a comment*.

0 टिप्पणियाँ:

Copyright @ 2013 social vision - सोशल विज़न. Designed by carpetcompact | Love for Carpet compact