दस लाख रुपये तक के ऋण
पर नहीं देनी होगी स्टाम्प ड्यूटी
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : अखिलेश सरकार ने किसानों के हित में एक और फैसला किया है। सरकार ने अब 10 लाख रुपये तक के कृषि ऋण लेने पर किसानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का निर्णय किया है।
दरअसल, वर्ष 2005 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के हित में पांच लाख रुपये तक के बैंक आदि से ऋण लेने पर किसानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का फैसला किया था। ऐसे में किसान द्वारा ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र को खरीदने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण लेने पर उसे तब 20 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। हाल के वर्षो में ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों के दाम में तो जबरदस्त इजाफा हुआ है लेकिन सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से छूट के लिए ऋण की सीमा को नहीं बढ़ाया। ऐसे में अभी पांच लाख रुपये से ज्यादा का ऋण लेने पर किसानों को संबंधित बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ रही है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर निष्पादित बिना कब्जा बंधक पत्र पर किसानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का निर्णय किया गया है। चूंकि वर्तमान में बिना कब्जे के बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की दर पांच रुपये प्रति हजार है इसलिए किसानों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने से उन्हें उस पर पांच हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। विदित हो कि वर्ष 2005 में जब पांच लाख रुपये तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी तब स्टाम्प ड्यूटी 40 रुपये प्रति हजार थी। पिछली बसपा सरकार के दौरान बिना कब्जे वाले बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की दर में कमी की गई थी।
@post a comment*.
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment