भारतीय विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर सुझाव आमंत्रित किए |
केंद्र सरकार ने भारतीय विधि आयोग को चुनाव सुधारों पर विचार करने और चुनाव संबंधी कानूनों में बदलाव के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने का कार्य सौंपा है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आयोग ने विभिन्न हितधारकों से फीडबैक के बाद परामर्श पत्र तैयार किया है। निर्वाचन प्रणाली में विभिन्न भेदों को जटिल तानाबाना शामिल है जिसमें कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नीति और आचरणपरक भेद शामिल हैं तथा यह जटिलता चुनाव सुधारों के सुझाव देने के काम को बहुत चुनौतीपूर्ण बनाती है। चुनाव प्रक्रिया के एक पहलू को भी दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन पहलुओं के सभी नहीं तो ज्यादातर क्षेत्र ऐसी प्रकृति के हैं जहां कानून का वास्ता पड़ता है या उसकी जरूरत होती है। इसलिए परामर्श पत्र में उन क्षेत्रों और पहलुओं की पहचान करने पर ध्यान दिया गया है जहां कानून को ज्यादा असरदार और रोचक भूमिका निभानी चाहिए। आयोग को मोटेतौर पर निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देने का प्रस्ताव है: चुनाव लड़ने वालों की योग्यता/अयोग्यता, या चुने जा चुके व्यक्तियों को अयोग्य ठहराना, चुनाव के लिए पैसे की व्यवस्था के माध्यम, विधि और मात्रा, पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के खर्च का स्रोत तथा नैतिक आचरण, झूठा हलफनामा देना - योग्यता का आधार, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया - पेड न्यूज का असर, चुनाव अपराधों के सजा की मात्रा और निर्वाचन विवादों की मध्यस्थता इत्यादि। आयोग ने परामर्श पत्र के जरिए उक्त उल्लेखित विषयों पर राजनीतिक दलों, राज्यों, सिविल सोसायटी और अन्य सभी हितधारकों से सुझाव/विचार आमंत्रित किए हैं। परामर्श पत्र भारतीय विधि आयोग की वेबसाइट http://lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है तथा निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक 30 जून, 2013 तक लिखित टिप्पणी/सुझाव सचिव, भारतीय विधि आयोग, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 14वां तल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते हैं अथवा lci-dla@nic.in पर ईमेल कर सकते हैं या स्वयं जमा करा सकते हैं/डाक से भेज सकते हैं। |
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